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दिल्ली

दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला पीजी इमारत ढही, 7 की मौत और 5 घायल; आरोपी मालिक गिरफ्तार

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के साउथ कैंपस स्थित सत्य निकेतन इलाके में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पीजी (पेइंग गेस्ट) के रूप में इस्तेमाल की जा रही एक 5 मंजिला इमारत ढहने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें अधिकांश छात्र शामिल हैं। हादसे के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी इमारत मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है।

मलबे से निकाले गए 12 लोग, 3 की हालत बेहद नाजुक घटनास्थल पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाया गया राहत और बचाव अभियान सोमवार को दूसरे दिन समाप्त हो गया। हादसे के दौरान मलबे से कुल 12 लोगों को निकालकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों में असगर अली (30), नीरज बावा (19) और आदित्य कुमार (19) की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है।

मृतकों की सूची:

  • अभिषेक (20 वर्ष), पुत्र संतोष कुमार - निवासी सोनभद्र, यूपी (छात्र)

  • युवराज सोनी (20 वर्ष), पुत्र कन्हैया लाल सोनी - निवासी दुर्ग, छत्तीसगढ़ (छात्र)

  • पवन (17 वर्ष), पुत्र विशम्भर नाथ - निवासी औरैया, यूपी (छात्र)

  • अर्पित जहाज (19 वर्ष), पुत्र भूपेन्द्र जहाज - निवासी देवास, एमपी (छात्र)

  • अक्षत सिंह यादव (18 वर्ष), पुत्र मंटा सिंह यादव - निवासी कटनी, एमपी (छात्र)

  • सुरिंदर सिंह (75 वर्ष), पुत्र केवल सिंह (मजदूर)

  • एक अज्ञात पुरुष (पहचान के प्रयास जारी)

घायलों की सूची:

  • असगर अली (30 वर्ष)

  • नीरज बावा (19 वर्ष)

  • आदित्य कुमार (19 वर्ष)

  • नितीश चिब (19 वर्ष)

  • मोहम्मद अयान (18 वर्ष)

मजिस्ट्रेट जांच के आदेश, 5 मंजिला अवैध इमारतों पर एक्शन के निर्देश दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए आसपास के सभी पीजी परिसरों की सघन जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली 5 मंजिला इमारतों को तत्काल प्रभाव से सील किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

इमारत मालिक पर गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज दक्षिण परिसर (साउथ कैंपस) थाने में पुलिस ने इमारत मालिक हरिराम गुप्ता और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, इमारत के रखरखाव में लापरवाही और दूसरों की जान खतरे में डालने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आरोपी मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

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