अजमेर । राजस्थान की अजमेर पॉक्सो एक्ट न्यायालय एक ने आज नाबालिग से रेप मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी के दोषी पाए जाने के बाद उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर 48 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 20 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए जिसके आधार पर आरोपी को दोषी माना गया। इस मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र पाल परिहार ने बताया कि यह मामला सरवाड़ थाने का है। यहां 11 मार्च 2023 को पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट में बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी को बोरडा क्षेत्र के रहने वाले एक प्रधान ने सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसा लिया। उसने नाबालिग से दोस्ती की और इसके बाद उसे बहला फुसला कर ले गया। फिर उसके साथ अलग-अलग स्थान पर ले जाकर बलात्कार किया।
इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी प्रधान को गिरफ्तार किया और नाबालिग के बयान दर्ज कर इस मामले में कार्रवाई शुरू की और आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। यहां लगातार सुनवाई के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह और 39 दस्तावेज पेश किए गए जिसके आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार के अर्थ दंड से दंडित भी किया है। वहीं न्यायालय ने इस मामले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 6 लाख की सहायता राशि देने के आदेश भी दिए हैं।