उदयपुर | सगाई टूट जाने से खफा एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया। उसके साथ रेप किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और आखिर में वीडियो वायरल कर दिया। अब अभियुक्त को बीस साल जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। यह मामला उदयपुर जिले में फतहनगर थाना क्षेत्र का है।बालकों के संरक्षण अिधनियम के तहत विशेष न्यायालय ने आरोपी को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसमें उससे जेल में श्रम करवाया जाएगा। आरोपी को 50 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक कुंडिया निवासी शाहरूख, उसके साथ शौकत के खिलाफ अदालत ने में चालान पेश किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने आरोप साबित करने के लिए 14 गवाह के बयान कलमबद्ध करवाए और 21 डॉक्यूमेंट पेश किए। इन दस्तावेजों के आधार पर मुख्य अभियुक्त शाहरूख पर आरोप साबित हुए, लेकिन उसके साथ शौकत को अदालत ने बरी कर दिया। पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने आरेापी शाहरूख को बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 (2) में बीस साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।