मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में बेरोजगार युवाओं के साथ ही अपना नया उद्यम खोलने के इच्छुक युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन बुलाए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में सामान्य वर्ग सहित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगार युवाओं को सेवा तथा व्यवसाय क्षेत्र के लिए (रिटेल विक्रेता) हेतू एवं वाणिज्य पंजीयन वाहन के लिये 25 लाख रुपये तक का एवं उद्योग क्षेत्र के लिये 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

बड़वानी जिले के बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत आवेदन बुलाए गए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक नेहा चौहान ने बताया कि उद्यम क्रान्ति योजना में आवेदक को निर्माण क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। वहीं, इसी योजना के अंतर्गत सेवा क्षेत्र के साथ ही व्यवसाय (रिटेल विक्रेता) हेतु 25 लाख रुपये तक का ऋण वित्तिय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना में ब्याज अनुदान तीन प्रतिशत की दर से दिया जाता है, जो कि अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जाएगा। वहीं, इस योजना में पात्रता के अनुसार आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, एवं आयु की अधिकतम सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के आवेदक इस योजना में आवेदन के पात्र होंगे।

वहीं, जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ऋण लेने के इच्छुक युवा, जल्द से जल्द समस्त पोर्टल पर एम.पी. ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर, उसे जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बड़वानी में जमा करा सकते हैं। साथ ही इस हेतु किसी भी तरह की समस्या आने पर या योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु जिला कलेक्टर कैम्पस स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बड़वानी की महाप्रबंधक नेहा चौहान के साथ ही प्रबंधक शोभा चौहान, एवं सहायक प्रबंधक रवि चौहान, सहायक वर्ग-3 राजेन्द्र वर्मा एवं प्रियंका मण्डलोई से कार्यालयीन समय पर सम्पर्क किया जा सकता है।