मुंबई सत्र अदालत ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक कथित मामले में भाजपा नेता मोहित कंबोज की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंबोज को जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होने और कोर्ट की अनुमति के बिना शहर नहीं छोड़ने का निर्देश दिया है।मोहित कंबोज के खिलाफ इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर की शिकायत के बाद केद दर्ज किया गया है। उन पर 52 करोड़ के लोन की हेराफेरी का आरोप है। मैनेजर ने आरोप लगाया है कि एक कंपनी के तीन निदेशक, जिसमें मोहित कंबोज भी शामिल हैं, ने बैंक से 52 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन इन रुपयों का उपयोग किसी और काम के लिए किया गया था।भाजपा नेता मोहित कंबोज ने आरोप लगाया था कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा उन्हें मारने का प्रयास किया गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। घटना के बाद मुंबई पुलिस को दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली थी।