भारतीय निर्वाचन आयोग आरपी अधिनियम 1951 की धारा 29ए और 29सी का अनुपालन न करने के लिए 2100 से अधिक पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ श्रेणीबद्ध कार्रवाई करेगा।भारत के चुनाव आयोग ने आरपी अधिनियम 1951 की प्रासंगिक धारा 29ए और 29सी के लिए पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा उचित अनुपालन लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू की है। आयोग का कहना है कि उक्त अधिनियम में शर्तों और विनियमों का अनुपालन वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के साथ मतदाताओं को निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।