मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्थर खनन लीज मामले में अपने अधिवक्ता के माध्यम से गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। पिछली बार सुनवाई के दौरान विपक्षी दल भाजपा के अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष दो घंटे तक दलील पेश की थी। समयाभाव के कारण हेमंत सोरेन के वकील एसके मेंदीरत्ता को पक्ष रखने के लिये आयोग ने 14 जुलाई का समय दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान विपक्षी दल भाजपा के वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पूरा मामला अयोग्यता का बताया था। इसपर सीएम के अधिवक्ता ने कहा कि भाजपा की ओर से दो घंटे तक दलील दी गई, इसलिए उन्हें भी पक्ष रखने के लिए दो से ढाई घंटे का समय दिया जाए। आयोग ने समयाभाव को देखते हुए अगली तारीख पर मुख्यमंत्री का पक्ष सुनने की बात कही। इसके लिए आयोग ने 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।