जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-02 में निजी खातेदारी करीब 08 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनी को पूर्णत: ध्वस्त किया गया। जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती करीब 1.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जिसकी अनुमानित कीमत करीब 03 करोड़ रूपये है। जोन-07 में सुओमोटो के तहत: आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमां को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आर्केडा डूगर में शमशान के पास अलग-अगल दो नवीन अवैध व्यावसायिक कॉलोनियों करीब 08 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के एवं बिना भूरूपातरण करवाये बालाजी धाम के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनायी गयी ग्रेवल सडके बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण करने के प्रयास को प्रारम्भिक स्तर पर ही आज जोन-02 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में लगे ससांधनो का नियमानुसार खर्चा-वसूली व कृषि भूमि का   गैर कृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अवैध आवासीय व्यावसायिक कॉलोनी बसाने के संबंध में कार्यवाही हेतु धारा 175 राजस्थान कास्तकार अधिनियम के तहत: कार्यवाही की जायेगी।जेडीए द्वारा जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित आर्केडा डूगर में शमशान के पास ही करीब 1.5 बीघा जविप्रा स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि पर रातों-रात नीव खोदकर अवैध कब्जा-अतिक्रमण करने व अन्य अवैध निर्माण के प्रयासों को प्रारम्भिक स्तर पर ही आज जोन-02 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से पूर्णत: ध्वस्त किया जाकर जविप्रा स्वामित्व बेशकीमती  सिवायचक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। उक्त अतिक्रमण मुक्त भूमि की कीमत करीब 03 करोड़ रूपये है। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-02 13 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।