आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाॅर्म भरकर दाखिल किया जाता है। अलग-अलग तरह के करदाताओं के लिए अलग-अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन फर्म्स का निर्धारण सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की ओर से आयकरदाताओं के रिटर्न दाखिल करने के लिए जारी किया गया है।वित्तीय वर्ष 2021-22 या कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2022 है। सरकार की ओर से एक दो मौकों पर इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इस बार रिटर्न दाखिल करने की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर, यदि नियत तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं किया जाता है, तो आईटीआर दाखिल करने से पहले करदाताओं को 1,000 रुपये से 5,000 रुपये के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है।