जयपुर। राजस्थान में किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सरकार की अनुमति के बिना पूछताछ नहीं कर सकेगी। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से पूछताछ करने से पहले सक्षम स्तर से अनुमति लेनी होगी। इस बारे में राज्य के गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, सक्षम स्तर की अनुमति के बिना पूछताछ के लिए किसी को नहीं बुलाया जा सकेगा। नए आदेश के अनुसार मंत्री, विधायक, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त नेता और सातवें वेतनमान के तहत वेतन लेने वाले अधिकारियों से पूछताछ के लिए एसीबी के महानिदेशक को सक्षम स्तर से अनुमति लेनी होगी। सक्षम स्तर संबंधित विभाग या संस्था का प्रधान होगा। इन से एसीबी के कनिष्ठ अधिकारी पूछताछ नहीं कर सकेंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों से पूछताछ के लिए महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को संबंधित संस्था के प्रधान से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह अधीनस्थ सेवा एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों से पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी ही पूछताछ कर सकेगा।