छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के अपर कलेक्टर डा. एके बाजपेयी ने पारले बिस्कुट कंपनी इंदौर/मुंबई पर अमानक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, वितरण व विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत छह लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।दरअसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नरेेंद्र देवांगन, फर्म महाजन किराना स्टोर्स बेरला की दुकान से पारले बिस्कुट कंपनी द्वारा उत्पादित पारले किसमी असोर्टेड टाफी का सैंपल लिया था। उसे परीक्षण के लिए इंदौर भेजा था, जहां से उसे अमानक घोषित कर दिया गया। इस पर अपर कलेक्टर ने अर्थदंड लगाया है।सैंपल अमानक होने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एडीएम व न्याय निर्णयन अधिकारी बेमेतरा के समक्ष खाद्य सामग्री का उत्पादन, वितरण व विक्रय करने वाले आरोपित नरेंद्र देवांगन, सुजित राउत, जाबिर अली, रामसिंग व एस. वसंत मुरली के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया था। जिसके बाद एडीएम न्यायालय में सुनवाई उपरांत आरोपितों को अमानक खाद्य पदार्थ के उत्पादन, वितरण व विक्रय को दोषी मानते हुए आरोपितों पर छह लाख 40 हजार का अर्थदंड लगाया।