झज्जर के बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स पर विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान गलत जानकारी देने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई माह तक स्थगित कर दी है।हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव लड़ने वाले किसी भी उम्मीदवार द्वारा गलत हलफनामा दायर करने पर छह महीने तक की सजा और जुर्माना होगा।हाई कोर्ट के अनुसार अगर गलत हलफनामा के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत मुकदमा चलाया गया है, फिर भी यह चुनाव को रद्द करने या अयोग्यता घोषित करने का आधार नहीं है।हालांकि, हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को इस मामले में नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया हुआ है। इस मामले में पूर्व विधायक नरेश कुमार ने अपनी याचिका में बादली विधायक कुलदीप वत्स को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और उनसे ब्याज सहित सभी आर्थिक और आर्थिक लाभ वसूलने के निर्देश देने की मांग की है।