राजस्थान में माता-पिता को एक 16 महीने की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या के आरोप में महाराष्ट्र के शोलापुर में फांसी की सजा सुनाई गई है। दपंती बाड़मेर जिले का रहने वाले हैं। यौन उत्पीड़न करने के बाद पिता ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी। बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस ने जनवरी 2022 में पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न और मां के खिलाफ हत्या में भागीदारी का केस दर्ज किया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई और अदालत ने सिर्फ 5 महीने में यह फैसला दिया। रिश्तों को शर्मसार करने वाली यह वारदात सिकंदराबाद शहर में 3 जनवरी 2022 को हुई थी। बेटी को मारने के बाद दोनों पति-पत्नी सिकंदराबाद-राजकोट एक्सप्रेस ट्रेन से शव को ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। इस दौरान एक यात्री के शक पर सोलापुर रेलवे पुलिस ने उनसे पूछताछ में जिसके बाद सारी घटना का खुलासा हुआ।

रिपोर्ट के मुताबिक धोलाराम और उसकी पत्नी पुनीराम पर लोहमर्ग पुलिस स्टेशन में हत्या यौन उत्पीड़न (बलात्कार) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में महज 9 दिनों के भीतर 31 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मामले में हैदराबाद, सिकंदराबाद, सोलापुर, राजस्थान और नेपाल के गवाहों ने मामले में ऑनलाइन गवाही दी। इसके बाद साक्ष्यों के साथ-साथ डीएनए रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई की और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।