पिछड़े वर्ग की 71 जातियों को रोटेशन पर आरक्षण
चंडीगढ़। पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग-ए को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट में सफल रही प्रदेश सरकार अब इसे लागू कराने की काेशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के पास भेज दिया गया है। पंचायत, ब्लाक समिति और जिला परिषदों में 71 पिछड़ी जातियों को रोटेशन के आधार पर आरक्षण मिलेगा।अध्यादेश के अनुसार, ,जहां पिछड़ा वर्ग के लोग सबसे ज्यादा होंगे, पहले उन्हीं गांवों में पिछड़ी जातियों के सरपंच बनेंगे। यही व्यवस्था ब्लाक समितियों और जिला परिषदों के सदस्यों के लिए लागू होगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उम्मीद है कि राज्यपाल सोमवार तक अध्यादेश जारी कर देंगे।