जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-02 में जविप्रा की बिना अनुमति व स्वीकृति के कृषि भूमि पर बिल्डिग बॉयलॉज का गंभीर वॉयलेशन कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने 10 अवैध विलाज की पुख्ता सींलिग की कार्यवाही की गई। जोन-10 में सुओमोटो के तहत: पॉम कोर्ट आवासीय कॉलोनी की रोड़ सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-05 में जविप्रा से अनुमोदित मानचित्र के विपरित बिल्डिग बायलॉज का गंभीर उल्लघंन कर स्टील्ट पार्किग में बनाये गये 02 अवैध फ्लैटस् का अतिक्रमी द्वारा स्वयं के स्तर पर ध्वस्तीकरण।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-02 के क्षेत्राधिकार में वीकेआई आकेडा डुगर से आगे अवस्थित ग्राम-सीस्यावास के खसरा नं. 278, 301, 302 व 304 में विगत दिवसों में रातोंरात मौका पाकर कृषि भूमि का बिना भूरूपातरण कराये, जविप्रा की बिना अनुमति-स्वीकृति के नवीन अवैध कॉलोनी काटी जाकर बिल्डिग बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर करीब 500 वर्गगज कृषि भूमि पर बने 10 अवैध विलाजो का ढांचा खडा कर फिनिशिग का कार्य करने पर दिनांक 19.04.2022 को अवधान में आते ही जेडीए एक्ट की धारा 32,33 जविप्रा अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण रूकवाया जाकर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया आगे अवैध निर्माण नही होने देने हेतु मौके पर गार्ड नियुक्त किये गये। उक्त प्रकरण में अपीलीय अधिकरण जविप्रा द्वारा अपील संख्या 456/22 में यथास्थिति आदेश आने के बाद जविप्रा की ओर से पूर्ण सटीक पक्ष रखा गया। जेडीए एक्ट के नोटिस जारी कर नियमानुसार अवैधरूप से बनाये गये उक्त अवैध व्यावसायिक 10 विलाज के प्रवेश द्वारो को जविप्रा की इंजिनियर शाखा से ईंटो की दीवारो से चुनवाकर, गेटो पर ताला सींल चपडी लगाकर पुख्ता सिलिंग कार्यवाही की गई। सम्बन्धित से सिलिंग में जविप्रा के प्रयुक्त संशाधनों के खर्चे की वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-02, 12, 13 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनिकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।