जमशेदपुर : नेशनल कंपनी अपीलिएट ला ट्रिब्यूनल  दिल्ली व नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल  कोलकाता बेंच के आदेश के बावजूद टायो कर्मचारियों को अब तक पीएफ का पैसा नहीं मिला है। ऐसे में अब टायो कर्मचारी कंपनी के निलंबित प्रबंधन और टाटा योडोगावा पीएफ ट्रस्टी के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करने जा रहे हैं।टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई, टायो रोल्स में सितंबर 2016 से प्रोडक्शन बंद है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। कंपनी बंद होने के समय 399 कर्मचारी कार्यरत थे, जिसमें से कई कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन द्वारा दी जा रही वालेंट्री सपरेशन स्कीम का लाभ लिया। जबकि वर्तमान में 222 कर्मचारी ऐसे भी हैं जिन्हें अब भी कंपनी खुलने की आस है। कर्मचारी अपने स्तर से प्रमोटर की तलाश कर कंपनी को पुर्नजीवित करने की अपील कोर्ट से कर रहे हैं। साथ ही अपने गुजर-बसर के लिए पीएफ का पैसा बंद कंपनी के ट्रस्ट से दिए जाने के लिए अपील की थी। इस मामले में एनसीएलटी कोलकाता बेंच में 12 फरवरी जबकि एनसीएलएटी से 28 मई को आदेश दिया। जिसमें अपीलिएट कोर्ट ने ट्रस्टी को आदेश दिया कि वे एक सप्ताह में कर्मचारियों के पीएफ के पैसे का भुगतान करें। लेकिन 18 दिन बीतने के बावजूद कर्मचारियों को ट्रस्ट से पीएफ का पैसा नहीं मिला। इसके विरोध में अब कर्मचारी पीएफ ट्रस्ट व कंपनी के निलंबित निदेशक मंडल के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करने जा रहे हैं।