अदालत ने दुष्कर्म दोषी पिता को उम्रकैद की सजा के साथ , लगाया डेढ़ लाख का जुर्माना
उदयपुर । राजस्थान के डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट की सुनवाई करने वाली एक अदालत ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में पिता को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन महीने के दौरान अदालत ने सुनवाई पूरी करते हुए यह फैसला सुनाया।
पति के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज
अदालत ने दोषी पिता पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि इसी साल 17 अगस्त 2022 को पीड़िता की मां ने डूंगरपुर जिले के वरदा थाने में अपने पति के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। जिसमें उसने बताया था कि वह 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन त्यौहार मनाने के लिए अपनी तीन बेटियों तथा तीन बेटों को अपने पिता के पास छोड़कर पीहर गई थी। जहां से वह 13 अगस्त को अपने घर वापस लौटी। घर में घुसते ही मां को देखकर उसकी सातवीं में पढ़ने वाली बेटी रोने लगी। उसने बताया कि 12 अगस्त की रात उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
मालूम हो कि इससे पहले भी उसका पिता उससे दो बार दुष्कर्म कर चुका था और यह बात मां को बताने पर उसे तथा उसकी मां को जान से मारने की धमकी देता था। इस पर पीड़िता की मां अपनी बेटी को लेकर अपने पीहर चली गई। वहां पर उसने यह बात अपने भाई को बताई तब 17 अगस्त 2022 को वह भाई और बेटी को लेकर वरदा थाने पहुंची तथा अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
पॉक्सो कोर्ट में आरोपित पिता के खिलाफ चालान पेश
जानकारी हो कि अगले ही दिन पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। वरदा थाना पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जल्द ही जांच पूरी करते हुए पॉक्सो कोर्ट में आरोपित पिता के खिलाफ चालान पेश कर दिया।डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट ने भी सोमवार को अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी पिता को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी पिता को आजीवन कारावास की कड़ी सजा के साथ दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।